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मोदी की डिग्री मामले में ‘आप’ सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी मानहानि समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली
3 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए। कथित शराब घोटाले में ईडी ने उन्हें छह महीने पहले गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में कुछ शर्तों के साथ बेल दी है। ऐसे में अब संजय सिंह को देश की सबसे बड़ी अदालत से एक झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। यह पीएम मोदी डिग्री से जुड़ा मामला है।

पीएम मोदी डिग्री मामले में याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में 'आप' सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी मानहानि समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, गुजरात हाई कोर्ट ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। यह केस पीएम मोदी की डिग्री पर उठाए गए सवालों के बाद किया गया था।

संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, 'हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।' दरअसल, हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह और केजरीवाल ने सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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