मध्यप्रदेश

अब बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी को भी मिलेगा पारितोषिक योजना का लाभ

भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि अब बिजली चोरी की रोकथाम के चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। कंपनी ने कहा है कि वर्तमान में विभागीय कर्मचारियों के दायित्वों का निर्वहन आउटसोर्स के कर्मचारियों द्वारा भी किय जा रहा है। विभिन्न परिसरों की जांच एवं जांच के उपरांत बनाये गये पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरूद्ध निकाली गयी राशि की वसूली में, सर्विस प्रावाईडर के माध्यम से नियुक्त आउटसोर्स के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ जांच एवं वसूली के कार्य में सम्मिलित बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों को भी परितोषिक योजनान्तर्गत 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया है। इस राशि का भुगतान निश्चित अवधि में अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर दिया जाना निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि नियमित अथवा संविदा कर्मियों को योजना के शुरू होने के समय से ही 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती रही है।

कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल पर दे सकता है। हाल ही में कंपनी की वेबसाईट portal.pmcz.in पर ऑनलाईन सूचना देने की व्यवस्था की गई है। सफल सूचनाकर्ता को अथवा उपभोक्ता को विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि जमा होने पर, बिल की राशि के दस प्रतिशत की राशि को पारितोषिक राशि के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

योजना के अंतर्गत सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती है, उन शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाती है। फर्म, एजेंसी, संगठन भी सूचनाकर्ता हो सकते है, जिन्हें कंपनी मुख्यालय में पदस्थ नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है।

पोर्टल अथवा उपाय ऐप पर देनी होगी सूचना
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना सूचनाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि कंपनी मुख्यालय द्वारा सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। वर्तमान में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है तथा कंपनी वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचनाकर्ता के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उपाय एप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल क्षेत्र के समस्त नागरिकों, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाकर कंपनी को सहयोग प्रदान अवश्य करें।

 

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