मध्यप्रदेश

शहर में बिना अनुमति टांगे फ्लैक्स और होर्डिंग तो होगा 50 हजार जुर्माना, FIR भी दर्ज करने के निर्देश

इंदौर
बगैर अनुमति शहर में जहां-तहां होर्डिंग और फ्लैक्स टांगना विज्ञापन एजेंसी को महंगा पड़ा। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एजेंसी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है। निगमायुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि शहर की छबि धूमिल करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बगैर अनुमति शहर में फ्लैक्स और होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं है। चालानी कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

नगर निगम उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि सयाजी होटल में रिवाज बाय रस्मोरिवाज के नाम से होने वाली प्रदर्शनी के प्रचार-प्रसार के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध होर्डिंग और फ्लैक्स लगाए गए थे। इन्हें लगाने के लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। यह मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियमों का उलंघन है। इस पर रिवाज बाय रस्मोरिवाज के अधिकृत प्रतिनिधि लव गर्ग और प्लस मार्केटिंग एजेंसी के अभिषेक प्रजापत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए विजय नगर पुलिस थाने में पत्र लिखा गया है।

100 से ज्यादा स्थान पर लगे थे होर्डिंग-फ्लैक्स
उपायुक्त अग्रवाल ने बताया कि मार्केटिंग एजेंसी ने शहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर उक्त होर्डिंग और फ्लैक्स लगा रखे थे। रिमूवल विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हटाकर जब्त कर लिया है। मार्केटिंग एजेंसी और उक्त प्रदर्शन के आयोजक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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