मध्यप्रदेश

खुशखबरीः प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी रद्द , हाईकोर्ट ने दी राहत, डीपीआई ने जारी किया आदेश

भोपाल
 मध्य प्रदेश में नौकरी गंवाने जा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब उनकी नियुक्ति रद्द नहीं होगी। मध्य प्रदेश के 300 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के निरस्तीकरण पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद प्रदेश के 300 से अधिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के एक पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए अपना आदेश जारी किया है।
क्या है मामला

मामला वर्ष 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। आपको बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक की ओर से 28 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया था। सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए आदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख किया गया था।
क्या था आदेश

आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को कहा था कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बी.एड की डिग्री सामान्य होगी। प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बी.एड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आदेश पारित किया था, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की सूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया गया है। इस निर्णय के आधार पर बी.एड की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे।

पुराने आदेश पर लगी रोक

मध्य प्रदेश में ऐसे प्राथमिक शिक्षाओं की संख्या करीब 300 बताई गई थी। गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के तहत करीब 18000 प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती हुई थी। इनमें से 300 बी.एड धारी थे। अब इन शिक्षकों को जब राहत मिली है तो लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त ने नया आदेश जारी करके प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने संबंधित पुरानी आदेश पर अभी रोक लगा दी है।

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