मध्यप्रदेश

कोर्ट के आदेश के बाद मंदसौर कलेक्टर कार्यालय के 17 एसी, 70 पखें, प्रिंटर और टेबल कुर्सी जब्त कर लिए गए

मंदसौर

 मध्य प्रदेश के मंदसौर कलेक्ट्रेट में अब अफसरों को बगैर एसी और बगैर पंखे के ही रहना होगा. दरअसल, कोर्ट के आदेश के बाद मंदसौर कलेक्टर कार्यालय के 17 एसी, 70 पखें, प्रिंटर और टेबल कुर्सी जब्त कर लिए गए हैं.

यह कार्रवाई अफसरों की मौजूदगी में की गई. कुर्क की गई सामग्री कोर्ट में पेश की जानी है. दरअसल, एसी-पंखे आदि जब्त करने का ये एक्शन क्लेम राशि न चुकाने पाने के चलते लिया गया है.

इस मामले में की गई कार्रवाई
अभिभाषक पंकज कुमार वैद्य के अनुसार, 11 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन एसडीएम अर्जुन सिंह ठाकुर की सरकारी गाड़ी के ड्राइवर ने ग्राम बर्डिया अमरा में सड़क किनारे खड़े सुनील कुमार अहीर और निर्मल कुमार कामलिया को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

हादसे के बाद जांच के दौरान पाया गया था कि गाड़ी का बीमा नहीं है. इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों ने क्षतिपूर्ति आवेदन भी दिया था.

साल 2016 में सुनाया था फैसला
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साल 2016 में मृतकों के पक्ष में अवॉर्ड पारित किया था. इसमें कोर्ट ने 50 लाख 23 हजार 800 रुपये का अवॉर्ड पारित किया था. राशि नहीं चुकाने पर कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए थे.

क्लेक्ट्रेट से ये सामग्री कुर्क
कोर्ट के आदेश में पर कलेक्ट्रेट दफ्तर के 17 एयर कंडीशनर, 70 पंखे, 12 अलमारियां, मल्टी प्रिंटर, टेबल कुर्सियां, शासकीय चार पहिया वाहन कुर्क करने की कार्रवाई की है. यह कार्रवाई एडीएम एकता जायसवाल, देवकुमार सोलंकी और कलेक्टर नजीर की उपस्थिति में की गई है.

अभिभाषक पंकज वैद्य के अनुसार, सामान उन्हीं की सुर्पुदगी में दिया गया है. अब इसे कोर्ट में पेश करना होगा. ऐसा न करने पर जिन अफसरों की मौजूदगी में कुर्की हुई है, उन पर कार्रवाई होगी.

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