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BMW हिट एंड रन केस: मुंबई की अदालत ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिनों की जेल, ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया

नई दिल्ली
बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में मुंबई की अदालत ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब वह 30 जुलाई तक जेल में ही रहेगा। शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर ने बीएमडब्ल्यू कार से मुंबई के वर्ली में एक स्कूटी को कथित रूप से टक्कर मार दी थी जिसमें उस पर सवार एक महिला की मौत हो गई थी और उनका पति घायल हो गया था। काफी लुकाछिपी के बाद मुंबई पुलिस ने उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

24 वर्षीय मिहिर शाह को पिछले मंगलवार (9 जुलाई) को पड़ोसी पालघर जिले के विरार फाटा से गिरफ्तार किया गया था। तब से वह 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में था। आज उसकी पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद मुंबई की निचवी अदालत में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस हिरासत के दौरान वर्ली पुलिस की एक टीम ने उससे हिट एंड रन केस में पूछताछ की थी।

पुलिस पूछताछ में मिहिर ने इस बात को कबूल किया है कि जब हादसा हुआ था, तब वह नशे में था। मिहिर ने कबूल किया है कि वह नशे में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तेजी से अपनी गाड़ी भगा रहा था। तभी वर्ली के एनी बेसेंट रोड पर तड़के साढ़े पांच बजे उसकी बीएमडब्ल्यू कार ने पीछे से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण 45 साल की कावेरी नखवा की मौत हो गई थी जबकि उनका पति प्रदीप नखबा घायल हो गए थे।

मुंबई पुलिस की एक टीम ने पिछले दिनों घटनाक्रम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दुर्घटनास्थल पर जाकर फिर से सीन रिक्रिएट किया था और मिहिर शाह का उसके पारिवारिक ड्राइवर और केस में सह-आरोपी राजर्षि बिदावत से आमना-सामना भी कराया था। आरोप है कि घटना के समय बिदावत भी गाड़ी में सवार था और घटना के बाद उसने कार भगाई थी। मिहिर शाह, उसके पिता राजेश शाह और चालक बिदावत को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। राजेश शाह पालघर जिले से शिवसेना के नेता हैं। सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजेश शाह को गिरफ्तारी के बाद ही मुंबई की एक अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि बिदावत न्यायिक हिरासत में है।

 

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