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सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दिया आदेश- NEET परीक्षा का पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर डाला जाए

नई दिल्ली
नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनटीए को पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन डालने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि वह उम्मीदवारों की पहचान को छिपाते हुए शहर-वार और केंद्र-वार रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे।

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हर सेंटर के लिए अलग-अलग रिजल्ट घोषित किया जाएं। शुक्रवार शाम पांच बजे तक रिजल्ट जारी हो जाए। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस दौरान बिहार पुलिस और ईओडल्यू की भी रिपोर्ट सीजेआई ने मांगी है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने कोर्ट को बताया कि नीट यूजी की काउंसलिंग की शुरुआत 24 जुलाई से हो जाएगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान अनुरोध किया कि परीक्षा केंद्रों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केंद्रवार रिजल्ट नंबरों के पैटर्न के बारे में बताएगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक होना एक फैक्ट है, क्योंकि परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध था। सीजेआई ने कहा, "…हमें केंद्रवार देखना चाहिए कि अंकों का पैटर्न क्या है? अंत में अगर याचिकाकर्ता असफल होते हैं, तो हमें संतुष्टि होगी।"

कोर्ट में आज हुई सुनवाई से पहले परीक्षा को आयोजित करने वाले एनटीए ने बताया था कि परीक्षा को कंडक्ट करवाने में कोई भी सिस्टमैटिक विफलता नहीं थी। एनटीए ने कहा था, ''याचिकाकर्ताओं के आरोप हैं कि सिस्टैमैटिक विफलता हुई है क्योंकि उम्मीदवारों ने केवल टॉप कैटेगरी में अभूतपूर्व नंबर हासिल किए हैं, जोकि गलत हैं और इसलिए उनका खंडन किया जाता है।"

 

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