विदेश

अवैध निकाह मामले में सजा निलंबित करने की याचिका खारिज, इमरान खान और उनकी पत्नी को पाकिस्तान कोर्ट से झटका

इस्लामाबाद
पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी का अवैध निकाह वाला मामला तूल पकड़ रहा है। अब इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा निलंबित करने की अपील खारिज कर दी। बता दें कि इस मामले में 3 फरवरी को जिला और सत्र अदालत ने 5,00,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीएसजे अफजल मजोका ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी और तब इस फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज फिर अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तो इससे रावलपिंडी की अदियाला जेल से इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की उम्मीदें धराशायी हो गईं, बता दें कि जहां 71 साल के इमरान खान पर कई मामले दर्ज हैं, वहीं उनकी 49 साल की पत्नी बुशरा भी कई मामलों का सामना कर रही हैं।

2023 में दर्ज हुआ था मामला
इस केस को इद्दत केस के नाम से जाना जाता है, बीबी के पूर्व पति खावर मनेका ने नवंबर 2023 में जोड़े के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इद्दत की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि का पालन किए बिना बीबी से शादी की। उन्होंने कोर्ट से इस शादी को अमान्य घोषित करने की मांग की। इससे पहले, पति पत्नी ने जिला और सत्र न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद के समक्ष दोषसिद्धि को चुनौती दी थी, जिन्होंने उस समय खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था जब सुनवाई पूरी हो चुकी थी और अदालत को फैसला सुनाना था।

10 दिनों में फैसला करने का दिया था आदेश
मामला पिछले हफ्ते एडीएसजे मजोका को ट्रांसफर कर दिया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सत्र अदालत को 10 दिनों में फैसला करने का आदेश दिया था। खान और बीबी ने 2018 में शादी की, जिस साल खान चुनाव जीते और प्रधान मंत्री बने। बता दें कि बुशरा बीबी इमरान खान की तीसरी पत्नी हैं, इमरान खान अपने खेल करियर के सुनहरे दिनों में एक प्लेबॉय के रूप में जाने जाते थे।

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