मध्यप्रदेश

अवकाश के दिन जमा नहीं होंगे नाम निर्देशन पत्र

भोपाल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि जिला निर्वाचन कार्यालयों में अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2024 से प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिए नाम निर्देशन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दिनांक 23 मार्च को चतुर्थ शनिवार (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) के तहत अवकाश होने एवं 24 और 25 मार्च को सार्वजनिक अवकाश होने से इन दिनों में नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। प्रथम चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 मार्च है।

अनारक्षित वर्ग के लिये 25 हजार, आरक्षित वर्ग के लिए 12,500 रुपये है निक्षेप राशि

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि लोकसभा-2024 का चुनाव लड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निक्षेप राशि (जमानत राशि) निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 हजार रूपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये की निक्षेप राशि जमा करानी होगी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button