मध्यप्रदेश

दो स्कूलों पर फीस वृद्धि के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर दो-दो लाख रुपये का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी : कलेक्टर

हरदा
कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के दो स्कूलों पर फीस वृद्धि के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर दो-दो लाख रुपये का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी पीएम सिंह ने बताया कि जिन स्कूलों पर अर्थ दंड लगाया गया है उनमें सनराइज हायर सेकंडरी स्कूल टिमरनी और एकेडमिक हाइट पब्लिक स्कूल टिमरनी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि कलेक्टर सिंह के निर्देश पर जिले के सभी निजी स्कूलों की विस्तृत जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि इन दोनों स्कूलों ने गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन स्कूलों ने नहीं किया।

इसके बाद कलेक्टर सिंह द्वारा जारी आदेश में दोनों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त फीस आगामी 15 दिवस की समय सीमा में विद्यार्थियों के पालकों को वापस करें। दोनों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अर्थदंड की राशि 2-2 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त लोक शिक्षण के नाम से तैयार कराकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।

शिकायतों को लेकर कलेक्टर गंभीर
 कलेक्टर सिंह निजी स्कूलों की शिकायतों के प्रति काफी गंभीर हैं। उन्हें कुछ दिन पहले ही मीडिया रिपोर्ट और पालकों ने निजी स्कूलों की मनमानी की कई शिकायतें की थी। इसके बाद कलेक्टर ने शिक्षा विभाग व अन्य अधिकारियों की बैठकें लेकर इस संबंध में स्कूलों की जांच के निर्देश दिए थे। जिला मुख्यालय पर भी दो निजी स्कूलों की जांच की गई थी। इसके अलावा जिले के अन्य स्कूलों की जांच का सिलसिला जारी है।

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