मध्यप्रदेश

औषधि निरीक्षक के द्वारा 3 मेडिकल स्टोर्स में की गई जाँच

डिंडौरी
 औषधि निरीक्षक  शरद कुमार जैन ने बताया कि कलेक्टर  विकास मिश्रा के आदेशानुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  रमेश मरावी के निर्देशन में औषधि निरीक्षक  शरद कुमार जैन के द्वारा गाडासरई स्थित तीन दवा की जाँच की गई। औषधि निरीक्षक के द्वारा चौरसिया मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स गाडासरई , वंदना मेडिकल स्टोर्स गडासरई एवं सत्यम मेडिकल स्टोर्स गाडासरई की जाँच की गई। जाँच के दौरान दुकानों में फार्मासिस्ट उपस्थित पाए गये। दुकान में संधारित औषधियों के क्रय एवं विक्रय बिल की जाँच की गई। जाँच के दौरान एंटीबायोटिक्स, नींद की दवाओ सहित अन्य दवाओ का स्टॉक का मिलान किया गया जिसमे स्टॉक का मिलान सही नहीं पाया गया। दुकान के संचालको को विभिन्न दवाओ के क्रय-विक्रय बिल कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

           औषधि निरीक्षक ने बताया कि कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। औषधी निरीक्षक ने जिले के समस्त थोक व रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देश दिये हैं कि दवा दुकान संचालन के दौरान औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 का पालन करना सुनिश्चित करें। नींद में उपयोग होने वाली दवाओं, गर्भपात की दवाओं और शेड्यूल दवाओं का विक्रय नियमानुसार करते हुए करें तथा उनका रिकॉर्ड संधारित किया जाये।

         युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिये बेहद जरूरी है कि नींद की दवाओं और अन्य नशे की दवाओं का विक्रय बड़ी ही सावधानी से किया जाये। दवाओं का संग्रहण उचित स्थान पर किया जाये। फ्रिज में उन्ही दवाओ का संग्रहण किया जाना चाहिए जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है। अग्रिम तिमाही में एक्सपायरी डेट की दवाओं को विक्रयार्थ स्टॉक से अलग किया जाये, ताकि भूलवश भी एक्सपायरी डेट की दवाओं का विक्रय न हो। यदि कोई व्यापारी नशे की दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाता है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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