मध्यप्रदेश

गिग प्लेटफार्म वर्कर्स को संबल योजना का लाभ मिलेगा

भोपाल
मध्यप्रदेश सरकार ने नीति आयोग की पहल पर राज्य में कार्यरत लगभग 1 लाख गिग प्लेटफार्म वर्कर्स को मार्च 2024 में असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में शामिल किया, साथ ही संबल योजना के समस्त लाभ दिये जाने का निर्णय लिया। संबल पोर्टल पर गिग वर्कर्स पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आज बड़े से लेकर छोटे शहरों तक घर-घर में लोगों की इच्छानुसार सामान पहॅुचाने एवं सेवा देने वाले सेवा क्षेत्र के अमेजन फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ब्लिंकिट, ओला, उबर के सर्विस वर्कर्स की संख्या लाखों में है। इन श्रमिकों के हितों के बारे में निर्णय लेने के लिये केन्द्र सरकार ने नीति आयोग को निर्देशित किया था।

संबल पोर्टल पर 700 से अधिक गिग प्लेटफार्म वर्कर्स ने कराया पंजीयन
संबल पोर्टल sambal.mp.gov.in पर अब तक 700 से अधिक गिग वर्कर्स का पंजीयन किया जा चुका है। जैसे-जैसे गिग वर्कर्स में इस क्षेत्र में जागरूकता आ रही है वैसे-वैसे पंजीयन में तेजी आ रही है। संबल योजना में शामिल होने के कारण गिग वर्कर्स को भी संबल अंतर्गत अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टी का लाभ मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रूपये 4 लाख सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख स्थायी अपंगता पर रूपये 2 लाख तथा आंशिक अपंगता पर रूपये 1 लाख आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अंतिम संस्कार सहायता के रूप मे रूपये 5 हजार दिये जाने का प्रावधान है।

गिग प्लेटफार्म वर्कर्स मेंफूड सप्लाई/वितरण सेवा जैसे जोमेटो, स्वीगी, ईट श्योर फूड पांडा आदि, डिलीवरी बॉय/ऐसोसिएट /डिलेवरी ड्रायवर जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जेप्टो, ब्लिंकिट, बेस्ट प्राईज, मेट्रो, डी-मार्ट आदि,टेली कॉलर/कॉल सेंटर एसोसिएट, संदेश वाहक/वितरण (कुरियर सर्विस सेवा), इलेक्ट्रॉनिक/होम एप्लांइस सर्विसकर्ता जैसे अर्बन कम्पनी, हाउस जॉय, रीच यू आदि, केब-टेक्सी ड्रायवर्स जैसे ओला, उबर, जुगनू आदि, माल-वाहक चालक (डोर टू डोर सप्लाई), कस्टमर/कंपलेंट सर्विस आपरेटर, हाउस कीपिंग सर्विस जैसे अर्बन क्लैप, हाउस जॉय, रीच यू आदि, ट्रांक्रिप्शन राईटर/एसोसिएट, फ्रीलांस एप/ऑनलाईन एडुकेटर्स, व्यूटर्स (अनेक नियोजकों हेतु), फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर/आपरेटर (जो अनेक नियोजकों के लिये काम करते हो), फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर (अनेक नियोजकों हेतु) और फ्रीलांस ट्रेवल अडेन्डेंट्स गाइड एवं संबंधित श्रमिक शामिल हैं।

 

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