विदेश

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया

ब्रासीलिया

X पर बैन लग गया है। एलन मस्क के इस सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के जज Alexandre de Moraes ने बैन लगाया था, जो अब लागू हो गया है। मस्क को जज मोरेज ने कंपनी का एक नया लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के लिए कहा था, लेकिन मस्क ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ब्राजील में शुक्रवार की शाम तक X काम कर रहा था। इसे बंद करने के लिए ब्राजील टेलिकम्यूनिकेशन के अधिकारियों को 24 घंटे का समय दिया गया है। इतना ही नहीं, बैन के बाद VPN के जरिए X को ऐक्सेस करने वाले यूजर्स पर हर दिन करीब 7.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

ऐपल और गूगल को मिला 5 दिन का टाइम
ऐपल और गूगल को ऑनलाइन स्टोर्स से X को ब्लॉक करने के लिए 5 दिन का समय मिला है। इसके साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी X ब्लॉक करने के लिए 5 दिन का टाइम दिया गया है।मोरेस ने अपने फैसले में लिखा कि एक्स ब्राजील के सोशल नेटवर्क में पूरी तरह से गैरकानूनी माहौल बनाने में मदद कर रहा है और इसमें 2024 के स्थानीय चुनाव भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी ने बार-बार और जानबूझकर कोर्ट ऑर्डर का अपमान किया है।

यूज किया तो लगेगा भारी जुर्माना
मोरेज ने ऑर्डर में यह भी लिखा कि ब्राजील में VPN के जरिए X यूज करने वाले यूजर्स के ऊपर हर दिन 8874 डॉलर (करीब 7.5 लाख रुपये) का फाइन लगाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार गलत इन्फर्मेशन फैलाने वाले कुछ अकाउंट्स को हटाने के कोर्ट ऑर्डर के विरोध में मस्क ने इस महीने की शुरुआत में ब्राजील में एक्स का ऑफिस बंद कर दिया था।

काफी नाराज दिखे मस्क
जज मोरेज के इस फैसले से मस्क काफी नाराज दिखे और उनकी यह नाराजगी X पोस्ट में भी दिखी। मस्क ने कहा कि वो लोग ब्राजील में सच के नंबर 1 सोर्स को बैन कर रहे हैं।

इसके बाद मस्क और X के ऑफिशियल अकाउंट से कई और पोस्ट किए गए। इन पोस्ट को आप यहां देख सकते हैं।

बताते चलें कि ब्राजील में X के यूजर्स की संख्या 22 मिलियन से ज्यादा है। बताते चलें कि ब्राजील पहला ऐसा देश नहीं है, जहां X को बैन किया गया है। इससे पहले चीन, इराक और नॉर्थ कोरिया भी X को बैन कर चुके हैं। साल 2022 में X रूस में भी बैन कर दिया गया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button