मध्यप्रदेश

आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट करने बर्थ सर्टिफिकेट किया अनिवार्य

भोपाल

आमजन से जुड़ी एक जरूरी खबर है। अब आधार कार्ड में दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट करने पर स्थानीय निकाय का बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। वहीं तीसरी बार नाम अपडेट करने पर गजट नोटिफिकेशन पेश करना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यह प्रावधान किया है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India, UIDAI) ने क्रॉस लिमिट के चलते आधार कार्ड को लेकर पाबंदियां लगाई है। अब आधार कार्ड में पहली बार जन्मतिथि अपडेट करने वालों को दसवीं की मार्कशीट या अधिकृत सरकारी दस्तावेज जरूरी होगा।

जबकि दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट करने पर स्थानीय निकाय का बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। वहीं तीसरी बार नाम अपडेट करने पर गजट नोटिफिकेशन पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा आधार कार्ड के एड्रेस (पता) और मोबाइल नंबर में एक से ज्यादा बार संशोधन किया जा सकता हैं। वहीं नया आधार नामांकन पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button