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हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ SC पहुंची ED, हाईकोर्ट के फैसले को बताया गैर कानूनी

रांची
 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया। करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन को 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्ताें के साथ नियमित जमानत दे दी थी। फिलहाल सुप्रीम मोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
हेमंत सोरेन के खिलाफ मजबूत सबूत का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने तर्क दिया है कि जमीन घोटाले मामले में हाई कोर्ट कोर्ट की ओर से हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर दिया गया फैसला सही नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत है। जांच एजेंसी का दावा है कि हाई कोर्ट के फैसले में घोटाला मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है। ईडी का कहना है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मजबूत सबूत है और उनकी जमानत अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई संभ

बताया गया है कि ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है। हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा। इस फैसले से झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

जमानत आदेश को रद्द कराने का आग्रह

जांच एजेंसी की ओर से सर्वाेच्च न्यायालय को सभी तथ्यों से अवगत कराते हुए हेमंत सोरेन के जमानत आदेश को रद्द कराने का आग्रह करने का फैसला लिया गया है। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि रांची के बरियातू स्थित 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ कई साक्ष्य है।

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