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गोरखपुर। लखनऊ की एनआईए/एटीएस कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। उसने पिछले साल 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर बंका से हमला किया था। उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। एनआईए/एटीएस कोट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सोमवार को सजा पर अपना फैसला सुनाया।
पीएसी जवानों पर किया था बांके से हमला
4 अप्रैल 2022, को इस मामले में विनय कुमार मिश्र ने गोरखनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मिश्रा के अनुसार, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवान अनिल कुमार पासवान पर मुर्तजा ने अचानक बांके से हमला किया था। जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मुर्तजा ने जवान की राइफल भी छीनने की कोशिश की थी। इस दौरान राइफल सडक़ पर गिर गई थी। अनिल कुमार को बचाने के लिए दूसरा जवान आया, तो जान से मारने की नीयत से उस पर भी बांके से हमला कर दिया।
मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह घायल जवान अनिल कुमार को बचाया। इस दौरान बांका लहराते हुए व नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तुजा की पोस्ट की ओर दौड़ा। इससे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच एक जवान ने मुर्तजा के हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। जिससे बांका नीचे गिर गया। इसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया।
यूएपीए के तहत मुर्तजा आंतकी घोषित
मामले की जांच कर रही यूपी एटीएस ने मुर्तजा को यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है।
2 अप्रैल 2022 को मुर्तजा के घर पहुंची थी एटीएस
दरअसल, खुफिया एजेंसी ने 31 मार्च को ही पुलिस को 16 संदिग्धों की प्रोफाइल भेजी थी। इनकी विदेशों से संदिग्ध बातचीत हो रही थी या ट्रांजैक्शन हुए थे। उनमें एक नाम मुर्तजा का भी था। गोरखपुर में रहने वाले मुर्तजा के पिता मुनीर अहद अब्बासी का दावा है कि 2 अप्रैल को उनके घर पर 2 लोग पहुंचे थे। वे सादी वर्दी में थे। उन्होंने कहा था कि मुर्तजा की तलाश कर रहे हैं। उसके खिलाफ समन जारी हुआ है। कोई 35 लाख रुपए से जुड़ा मामला है। जब अब्बासी ने कागजात मांगे तो मुर्तजा को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दोनों शख्स वापस चले गए।