उत्तर प्रदेश

वीडियो कांफ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने मंडल, रेंज और जिलों के अधिकारियों को दिए निर्देश

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता दर्शन दोबारा शुरू हो गया है। जिलों से आ रहीं शिकायतों एवं आवेदनों की समीक्षा हो रही है। जहां से अधिक शिकायतें मिलेंगी, वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। जनता दर्शन कार्यक्रम जिला, रेंज, जोन स्तर भी शुरू हो। अधिकारी जहां जनसुनवाई करेगा, इसकी सूचना जनता को पहले से दे। लोगों की समस्याएं सुनें और तत्काल निस्तारण करें। कॉमन मैन की संतुष्टि ही आपके काम का मानक है। उसका विश्वास जीतें। फील्ड में तैनात अधिकारियों को सीयूजी फोन जनता के लिए मिले हैं, इसे चालू रखें। अधिकारी फोन स्वयं रिसीव करें, अथवा कॉल बैक करे।

अपने सरकारी आवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने मंडल, रेंज और जिलों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बाबत कहा कि ब्लॉक, जिला मुख्यालय, सचिवालय, यदि कहीं भी अनैतिक लेन-देन की शिकायत मिली तो इसमें संलिप्त लोगों पर कार्रवाई होनी तय है। वहीं आगामी त्योहारों के संबंध में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नरों, मंडलायुक्तों, डीएम व पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया कि जून और जुलाई में तमाम पर्व, मोहर्रम और कांवड़ यात्रा आदि हैं। यह समय अत्यंत संवेदनशील है, लिहाजा लगातार एक्टिव मोड में रहना होगा।

पूर्व के अनुभव बताते हैं कि जहां स्थानीय प्रशासन ने संवादहीनता रखी, वहां अप्रिय घटना की स्थिति बनी। इससे सीख लेते हुए सतर्क रहना होगा। वरिष्ठ अधिकारी धर्मगुरुओं, संभ्रांत नागरिकों से संवाद बनाएं। सकारात्मक संदेश जारी कराएं। पीस कमेटी की बैठक करें। मीडिया का सहयोग लें। दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत करने वाली घटना न हो। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय को उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर नजर रखें। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करें। रोज पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग करे। पीआरवी 112 एक्टिव रहे। अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटा जाए।

सरकारी, निजी वाहनों में प्रेशर हार्न और हूटर स्वीकार्य नहीं
योगी ने वीआईपी कल्चर को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकारी और निजी वाहनों में प्रेशर हार्न, हूटर पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि यह जहां लगा हो, तत्काल उतरवाएं। वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजे। अन्य किसी वाहन में नहीं। यदि कहीं से भी प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर बजने की सूचना मिली तो संबंधित थाना पर कार्रवाई होनी तय है। वीआईपी कल्चर को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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