नई दिल्ली, Realindianews.com जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी। यानी दो हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। एमसीडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने की गई।
इधर, कांग्रेस की 15 सदस्यों को एक डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी में कल हुए बुलडोजर अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचा। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा, हम पीडि़तों से मिलने जहांगीरपुरी आए हैं। पुलिस सहयोग कर रही है। हम यहां लोगों को यह बताने आए हैं कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट-हमारे लिए एक काफी है। जहांगीरपुरी में अगले दो हफ्ते तक कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी। हमारा पुराना आदेश बरकार रहेगा।