देश

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की 14 जून तक टली सुनवाई, रेगुलर बेल के लिए करना होगा और इंतजार

नई दिल्ली
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को इस केस की सुनवाई करते हुए केजरीवाल की नियमित जमानत को 14 जून तक के लिए टाल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और अतिरिक्त लोक अभियोजक जोहैब हुसैन पेश हुए। वही, केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील हरिहरन अपना पक्ष रखा। हरिहरन ने अदालत से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से उन्हें कुछ देर पहले ही रिप्लाई मिला है। ऐसे में मामले को अवकाश जज के पास भेज दिया जाए। दिल्ली सत्र न्यायालय 8 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा रहा है। अदालत ने अब मामले को 14 जून के लिए सूचीबद्ध किया है।

शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दाखिल किया पूरक आरोपपत्र
वहीं, आबकारी घोटाले‌ से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने भी पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने राउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में बीआर‌एस नेता के. कविता को आरोपी बनाया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कविता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर अदालत संज्ञान ले चुकी है।

केजरीवाल ने 2 जून को किया था जेल में सरेंडर
बता दें कि, अरविंद केजरीवाल ने 5 दिन पहले ही फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) में कथित घोटाला मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button