राजनीति

कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला स्वीकार किया- स्मृति ईरानी

दिल्ली सरकार ने जनता की तिजोरी को लूटाः स्मृति ईरानी

कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला स्वीकार किया-  स्मृति ईरानी

ममता बनर्जी पर भाजपा ने लगाया मुस्लिम लीग के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप

नई दिल्ली
 दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर कोर्ट के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार और मुख्य आरोपित मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला स्वीकार किया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार दिल्ली सरकार में 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी ने सेवा के बहाने सत्ता कब्जाई और जनता की तिजोरी को लूटा है।

गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता में भाजपा नेत्री एवं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में कल के कोर्ट के फैसले से बहुत कुछ साफ हुआ है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार और मामले के मुख्य आरोपित मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपये के घाटाले की बात स्वीकारी है। फैसले में यह भी कहा गया है कि मनीष सिसोदिया ने इस केस के संबंध में सारे सबूतों को नष्ट किया है। इसलिए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है कि मनीष सिसोदिया और इस कैंप के सभी आरोपितों ने 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। दिल्ली हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां अब सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नागरिकों से मेरी अपील है कि वे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में इन महत्वपूर्ण टिप्पणियों को पढ़ें। उन्होंने कहा कि ये तथाकथित राजनीतिक कार्यकर्ता परिवर्तन के वादे के साथ सत्ता में आए थे लेकिन अंततः लोगों के खजाने को लूटने वाले बन गए।

 

ममता बनर्जी पर भाजपा ने लगाया मुस्लिम लीग के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप

नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर हो गई है। भाजपा ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम लीग के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी कोटा उपश्रेणी के अंतर्गत मुसलमानों को दिए गए ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने 2010 से 2024 तक पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को जारी किए गए ओबीसी प्रमाणपत्र भी निरस्त कर दिए हैं। ये दोनों फैसले बताते हैं कि कैसे ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक रूप से तुष्टीकरण को आगे बढ़ा रही थी या कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग के एजेंडे को बढ़ा रही थी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस मुद्दे को उठाया कि कैसे घमंडिया गठबंधन तुष्टीकरण नीति के तहत संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी का यह कहना कि वो इस फैसले को नहीं मानती है। क्या वो संविधान से ऊपर है। संविधान में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संविधान की कॉपी लिये घूम रहे हैं लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button