मध्यप्रदेश

मिट्टी एवं रेत का अवैध परिवहन करने पर दो वाहनों से जमा कराया गया ढ़ाई लाख से अधिक का प्रशमन शुल्क, लगातार जारी है कार्रवाई

कटनी।
कलेक्टर अवि प्रसाद के खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप गत ंिदवस ओव्हर लोड रेत के अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए दो वाहन से 2 लाख 56 हजार 25 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया जाकर वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई।
जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 2 जुलाई को ग्राम चाका बाईपास मे आकस्मिक जांच के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 21 एच 1906 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक लवकुश यादव पिता लल्लू यादव निवासी बड़वारा जिला कटनी वाहन मालिक विकाश जैन पिता श्री विरेन्द्र जैन निवासी पिपरौंध द्वारा 13 घनमीटर मिट्टी का अवैध परिवहन करते पाया गया। जिस पर खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्त किया जाकर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 2 लाख 24 हजार 4000 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया।
इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में 18 जुलाई 2024 का ग्राम कांटी मोड मंे आकस्मिक निरीक्षण के लाल रंग के बिना वाहन नंबर के ट्रेक्टर वाहन इंजन नंबर आरएनएफ एनकेएन 2918 मय ट्राली से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक नीरज केवट पिता रधु केवट निवासी हिनौता द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। जिस पर खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्त किया जाकर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया।
उक्त दौनों ही प्रकरणों मे सूचना पत्र जारी होने के पश्चात अनावेदकों द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करनें की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोघ किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा दोनों अनावेदकों पर निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि कुल 2 लाख 56 हजार 25 रूपये जमा कराया जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने पर जप्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करनें के प्रावधान के अंतर्गत जप्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button