सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर रिहा करने के दिए आदेश, AAP सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे
नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह अब जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें बेल दिया जाए। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि संजय सिंह को बेल दिए जाने से जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वाराले की खंडपीठ ने साफ किया कि जमानत अवधि के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।
इससे पहले शराब घोटाले में आरोपी संजय सिंह की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा था कि क्या उन्हें आगे भी कस्टडी में रखने की जरुरत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह ने 6 महीने जेल में गुजारे हैं। उनपर जो 2 करोड़ रुपये घूस लेने का आरोप है उसका परीक्षण सुनवाई के दौरान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या उसे आगे अब संजय सिंह की कस्टडी की और जरुरत है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय सिंह की जमानत औऱ गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई थी। बहरहाल अब संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जरूर राहत की सांस ली होगी। अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से उनका पक्षा पूछा था। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं।
ईडी इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। हाल ही में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में लिया था। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद है। आप के दिग्गज नेताओं के जेल में जाने के बाद से पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।
दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का दावा है कि साल 2021-22 में आई दिल्ली की शराब नीति से संबंधित घोटाले में संजय सिंह अपराध की आय को रखने यानी घूस लेने और इसका इस्तेमाल करने में आऱोपी हैं।