राजू पाल हत्याकांड में 6 आरोपियों को उम्रकैद और एक को 4 साल की सजा
प्रयागराज
बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल (Raju Pal) हत्याकांड में लखनऊ की CBI कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस कांड में पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे। अब बाकी 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है।
राजू पाल कांड में 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। वहीं एक अन्य को 4 साल की कैद की सजा हुई है। 2005 में बसपा विधायक रहे राजू पाल को सड़क पर गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया था। उन्होंने अतीक के भाई अशरफ को उपचुनाव में हराया था। हत्या के कुछ दिन पहले ही राजू ने पूजा पाल के साथ शादी रचाई थी। बाद में पूजा ने राजनीतिक विरासत को संभाला।
राजू पाल की पत्नी और वर्तमान सपा विधायक पूजा पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, गुलफुल, रंजीत पाल आबिद, इसरार, आशिक, जावेद, एजाज, अकबर और फरहान को आरोपित बनाया गया था। इनके खिलाफ 6 अप्रैल 2005 को आइपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 506, 120-बी और 7 सीएलए एक्ट के तहत 6 अप्रैल 2005 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।