दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार किया
नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार दूसरे दिन हाई कोर्ट से झटका लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगान से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले जजों ने चैंबर में मंगलवार केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की फाइल भी देखी। केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 समन को दरकिनार कर चुके हैं और उन्हें गिरफ्तारी की आशंका सता रही है।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए और कोर्ट से दिल्ली सीएम के लिए दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस एप्लीकेशन को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए। इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुनना चाहिए।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि पहले यह तय हो कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने समन का जवाब दिया है। सिंघवी ने बताया कि केजरीवाल ने हर बार जवाब दिया है। अक्टूबर से ही भेजे जा रहे समन को लेकर कोर्ट ने पूछा कि आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि यदि ईडी ने इतना इंतजार कर लिया है तो अब चुनाव तक कर ले। मैं सरकार का मुखर आलोचक हूं इसलिए मुझसे बदला लिया जा रहा है।
कोर्ट ने ED से कहा- दिखाइए किस आधार पर बुला रहे हैं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि क्या केजरीवाल के खिलाफ सबूत है? इस पर ईडी की ओर से जवाब दिया गया कि हां उनके खिलाफ सबूत हैं। कोर्ट ने सबूतों को देखने की इच्छा जाहिर की। कोर्ट ने लंच के बाद ढाई बजे केजरीवाल के खिलाफ मौजूद सबूत दिखाने की मांग की है। एएसजी एसवी राजू ने कहा, 'हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे हैं। उन्हें बुलाने के लिए सामग्री (सबूत) मौजूद है।' इस पर बेंच ने कहा, 'इस स्टेज पर यदि यह स्थिति है तो हमें सामग्री दिखाइए जिसके आधार पर आप बुला रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या स्थित है।' एएसजी ने सबूतों की गोपनियता की अपील की। इस पर जजों ने चैंबर में ही ईडी की फाइल मंगवा लीं।
कोर्ट ने पूछा- गिरफ्तारी क्यों नहीं
फाइलों को देखने के बाद जब बेंच दोबारा बैठी तो कोर्ट ने एएसजी राजू से पूछा, 'आपको गिरफ्तारी से किस चीज ने रोका। आप बार-बार समन क्यों भेज रहे हैं।' इस पर राजू ने कहा, 'हमने कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। शक्ति तो है। आप आइए जांच में शामिल होइए। हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी।'