मध्यप्रदेश

आयुक्त लोक शिक्षण ने नवीनीकरण जारी करने के निर्देश दिए

भोपाल

आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिये है कि वे उन शैक्षणिक संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करें, जिन्होंने वर्ष 2024-25 में मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया है। उन्होंने संभागीय और जिला अधिकारियों से अपने संबंधित क्षेत्र में इस संबंध में प्रमाणिकरण रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट में यह बताने के लिये कहा गया है कि उनके क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में कोई भी ऐसी संस्था नहीं जिसने मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं दिया है।

आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि ऐसी अशासकीय संस्थाए जिनकी मान्यता वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 को समाप्त हो चुकी है और उनके द्वारा वर्ष 2023-24 की मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया गया है अथवा मान्यता आवेदन करने पर उनके द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण नवीनीकृत नहीं हुई। ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं की सूची भेजी जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने ऐसी अशासकीय संस्थाओं के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए तत्काल बंद करने के लिये कहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों से अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं का सतत् निरीक्षण करने के लिये भी कहा गया है। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं, जिन्हें जिन कक्षाओं तक शाला संचालन की मान्यता दी गई है, उस मापदंड के अनुसार अशासकीय शालाओं का संचालन हो।

 

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