मिथ्याछाप खाद्य सामग्री बेचने वाले 19 व्यापारियों के खिलाफ की कार्रवाई
अपर कलेक्टर ने अवमानक व मिथ्याछाप खाद्य सामग्री बेचने वाले 19 व्यापारियों के खिलाफ की कार्रवाई, 5 लाख 38 हजार का जुर्माना वसूलने जारी किए आदेश, पढ़ें खबर किन व्यापारियों पर हुई कार्रवाई
कटनी
अपर जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्रीमती साधना परस्ते ने खाद्य सामग्री अवमानक व मिथ्या छाप पाये गये प्रकरणों में 19 दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध 5 लाख 38 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
इन्हें लगी शास्ति
अजय सचदेवा निवासी जयप्रकाश वार्ड न्यू स्वामी स्वीट्स के विरुद्ध 25 हजार रूपए शास्ति अधिरोपित की है। जबकि महेश कुमार पंजवानी निवासी वाश ब्लाक माधवनगर मैसर्स गुरूकृपा ट्रेडर्स गोलबाजार के विरुद्ध 40हजार रुपए, राजकुमार तीर्थानी निवासी शंभू टाकीज नई बस्ती मेसर्स आर बी इन्टरप्राइजेज पर 50हजार रूपए, अनिल कुमार गुप्ता श्रद्धा स्वीट्स निवासी खलवारा बाजार कैमोर विजयराघवगढ़ पर 10हजार रूपए,संजय नागवानी अर्जुन किराना भंडार हीरागंज एवं अजीत यादव साईं डेयरी लक्ष्मी नारायण मंदिर शेर चौक पर 25-25हजार रूपए तथा राजेश बर्मन होटल मेंन रोड ढीमरखेड़ा ग्राम बरेली,अजीत कुमार सोनी राम मार्ट खितौली रोड बरही, पुष्पेन्द्र नायक पुष्पेन्द्र किराना बस स्टैंड बहोरीबंद, मोहम्मद हबीब मेसर्स सी बी ए डेयरी हाउस बरही, रोहित अग्रवाल संचालक गोयल इंडस्ट्रीज बरगवा कटनी पर प्रत्येक के विरुद्ध 20-20 हजार रुपए और राजीव सेठिया खुशी सेल्स जालपा वार्ड शक्ति नगर पर 5 हजार रुपए की शास्ति अपर कलेक्टर श्रीमती परस्ते ने अधिरोपित की है।
अपर कलेक्टर ने मोहम्मद आदिल एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बरगवा और गुलशन गंगवानी मेसर्स माखन मिसरी रेस्टोरेंट कलेक्ट्रेट के पास पर 25-25 हजार रुपए तथा सुनील कुमार गुप्ता मेसर्स लल्लू लाल सुशील कुमार वार्ड नंबर 12मेन रोड विजयराघवगढ़ एवं राजेन्द्र गंगवानी निवासी समदडिया कालोनी माखन मिसरी रेस्टोरेंट पर 50-50 हजार रुपए की शास्ति लगाईं गई है। वहीं सत्येंद्र आनंद सत्यम रेस्टोरेंट माधवनगर चौराहा और जगदीश कुमार चांदवानी न्यू सुमित किराना भंडार सुक्खन चौक रघुनाथगंज पर क्रमशः 30-30 हजार रुपए तथा गुरुमुख दास भोजवानी झूलेलाल बेकरी राबर्ट लाइन पर 40 हजार रुपए और राजीव वर्मा टूरिस्ट रेस्टोरेंट डोली रोड बरही के विरुद्ध 8 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
उपरोक्त सभी आरोपितों के द्वारा अधिरोपित राशि जमा नहीं की गई है।इन सभी व्यक्तियों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जावेगी और शास्ति का संदाय होने तक व्यतिक्रम की अनुझप्ति निलंबित की जायेगी।