विधानसभा स्पीकर ने सुनाया फैसला- अजीत पवार गुट ही ‘असली NCP, विधायक अयोग्य नहीं
मुंबई
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला किया कि अजीत पवार गुट ही 'असली एनसीपी' राजनीतिक पार्टी है। निर्णय विधायी बहुमत के कारक पर आधारित था। गौरतलब है की 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद, चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया।
बता दें कि काफी दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार पर चर्चा चल रही थी कि महाराष्ट्र में एनसीपी की कमान आने वाले समय में किसके हाथों में होगी। लगातार आयोग के समक्ष दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रख रहे थे। अब चुनाव आयोग के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने ये फैसला अजीत पवार के पक्ष में सुनाया है।
एनसीपी पिछले साल जुलाई में विभाजित हो गई थी, जब अजित पवार के नेतृत्व वाले एक गुट ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल होने के लिए अपने चाचा और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया था।