मध्यप्रदेश

नई व्यवस्था से चोरी के वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर की प्रक्रिया पर रोक लगेगी

भोपाल

राजधानी में बीते कुछ महीनों से पुराने वाहनों की एनओसी, ट्रांसफर सहित अन्य काम प्रभावित हो रहे थे। अब ये काम आसानी से हो सकेंगे। दरअसल, भोपाल के हजारों वाहनों का डाटा वाहन-4 पर शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में नेशनल इंफॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) के वाहन 4 पोर्टल पर लाइव होने से काम में सुविधा हो गई है। देशभर में कहीं भी एक ही क्लिक पर भोपाल के वाहनों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

भोपाल जिले में 100 से अधिक वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है। इस नई व्यवस्था के लागू हो जाने से वाहन चोरी हो जाने की स्थिति में उसका फिर से री-रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया पर भी रोक लग सकेगी। वाहन का नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर लोड कर संबंधित वाहन को ट्रांसफर या री-रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, वह पकड़ में आ जाएगी और उस वाहन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर सामने आ जाएगी। यह भी पता चल जाएगा कि संबंधित वाहन किस राज्य में, किस शहर में चल रहा है। भोपाल आरटीओ में इस संबंध में अब तेजी से काम हो रहे हैं। अब वाहन मालिकों को अपने काम कराने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा है।

पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने में टैक्स में छूट
इधर, राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पुराने वाहन स्क्रैप कराने की शर्त पर अब बकाया मोटरयान कर में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। राज्य के परिवहन विभाग ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर में वाहन स्क्रैप कराने की शर्त पर उन सभी वाहनों को जो किसी भी आयु वर्ग के है, पर बकाया मोटरयान कर एवं जुर्माना एकमुश्त भुगतान करने पर 90 प्रतिशत तक छूट प्रदान करने का प्रावधान किया है। यह छूट 31 मार्च, 2024 तक दी जाएगी। इस अवधि के अंदर बकायादार एकमुश्त भुगतान करता है तो उसे भुगतान की राशि में 90 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी, लेकिन भुगतान के बाद उसे अपना वाहन स्क्रैप कराना जरूरी होगा। राजधानी में करीब 25 हजार से अधिक वाहन स्क्रैप की श्रेणी में हैं। ऐसे में यदि इनके संचालक उन्हें स्क्रैप कराते हैं तो उन्हें इसका फायदा मिलेगा।

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