भव्य मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई : ASI
नई दिल्ली.
अयोध्या में रामलला अपने घर विराज चुके हैं। इसके पीछे है 500 सालों का संघर्ष और बलिदान जो बताता है कि अयोध्यापति इतनी आसानी से अपनी नगरी को नहीं लौटे। अपने राम के लिए लड़ाई लड़ने वाले हिंदू समाज ने अदालतों में लड़ाई लड़ी। जिला अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की लड़ाई चली और आखिर तय हो गया कि वहां पहले राम का मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी।
अयोध्या के बाद भगवान शंकर की नगरी काशी में कुछ ऐसा ही विवाद चल रहा है। वहां हिंदू भव्य मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने की बात कहते हैं तो मुस्लिम पक्ष इस बात से इनकार करता आया है। हालांकि, फैसला कोर्ट को लेना है। लेकिन एक दिन पहले पुरातत्व विभाग (ASI) ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज को इस विवाद से जुड़े सबूत दिए हैं। इन सबूतों के आधार पर कहा जा रहा है कि वहां भव्य मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद ने ASI की बात को सही ठहराया है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अलोक कुमार ने कहा कि एएसआई की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद से जुटाए गए सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस भव्य मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। मंदिर का एक हिस्सा, खासकर पश्चिमी दीवार, हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। रिपोर्ट यह भी साबित करती है कि पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों, जिनमें स्तंभ और पिलर शामिल हैं, को संशोधित करके मस्जिद के दायरे को बढ़ाने और सभन के निर्माण में इस्तेमाल किया गया था।
वीएचपी का कहना है कि जिसे वजुखाना कहा जाता था, उसमें शिवलिंग इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि संरचना में मस्जिद जैसा चरित्र नहीं है। उन्होंने कहा कि संरचना में पाए गए शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर सहित नामों की खोज इस बात का प्रमाण है कि यह एक मंदिर है। आलोक कुमार ने यह भी कहा कि एकत्र किए गए साक्ष्य और एएसआई की ओर से प्रदान किए गए निष्कर्ष यह साबित करते हैं कि इस पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था और जैसा कि वर्तमान में एक हिंदू मंदिर का है। इस प्रकार, पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 4 के अनुसार भी, संरचना को हिंदू मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। ASI के जिला जज को सौंपे सबूत भले वहां मंदिर होने की बात कहते हों लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट को करना है।
पहले ASI ने क्या सबूत दिए पहले वह जानते हैं
भारत के पुरातत्व विभाग (ASI) ने पिछले महीने वाराणसी जिला अदालत को ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी थी। उनसे ये पता लगाने को कहा गया था कि क्या मस्जिद किसी पुराने हिंदू मंदिर के ऊपर बनी है। इस रिपोर्ट की कॉपियां गुरुवार को दोनों पक्षों को दे दी गईं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मौजूदा मस्जिद 17वीं सदी में असली काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसी जगह बनाई गई। एएसआई ने पुष्टि की है कि मस्जिद एक पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी जिसमें एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था और क्रमशः उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कम से कम एक कक्ष था। काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर चल रहे मुकदमे में यह रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण है? इसपर एक्सपर्ट क्या कहते हैं और क्या है इसका कानूनी पक्ष आइए जानते हैं-
विशेषज्ञों की राय
800 पन्नों की एएसआई रिपोर्ट को विशेषज्ञ साक्ष्य माना जाएगा जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है, और इसे केवल अंकित मूल्य पर लेने की आवश्यकता नहीं है। दीवानी मुकदमे में पक्ष गवाहों को गवाही देने के लिए लाएंगे, जिनसे दूसरे पक्ष की ओर से जिरह की जाएगी। इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, पुरालेखविदों, तथ्यों के गवाहों और धार्मिक ज्ञान वाले विशेषज्ञ गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि मामले में, चूने की सुरखी के उपयोग पर पुरातत्व विभाग के निष्कर्षों की दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग व्याख्या की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया कि चूने की सुरखी इस्लामी संरचनाओं में उपयोग की जाने वाली एक विशिष्ट सामग्री है। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने इसका विरोध किया और विशेषज्ञों की गवाही से साक्ष्य का हवाला दिया था। हिंदू पक्ष ने पुरातत्वविद् सूरज भान के बयानों पर भरोसा किया जिन्होंने कहा कि यह कहना सही है कि चूने के पानी का उपयोग तीसरी शताब्दी ईस्वी में तक्षशिला और पाकिस्तान में कुषाण काल के दौरान किया गया था और पुरातत्वविद् डॉ जया मेनन जिन्होंने कहा कि 'निश्चित रूप से चूने के गारे का उपयोग नवपाषाण काल से किया जाता था।'
अब आती है कानूनी पक्ष की बात
अनिवार्य रूप से, अदालतों को पहले यह निर्धारित करना होगा कि क्या ASI रिपोर्ट पर निर्णायक रूप से भरोसा किया जा सकता है, और फिर, 15 अगस्त, 1947 को मस्जिद के धार्मिक चरित्र के लिए हिंदू मंदिर के अस्तित्व का क्या अर्थ है। बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि मुकदमे में 2003 की एक एएसआई रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, और अपने 2019 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इस पर भरोसा नहीं किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ASI प्राप्त पुरातात्विक निष्कर्षों पर शीर्षक की खोज कानूनी रूप से आधारित नहीं हो सकती है। बारहवीं शताब्दी के बीच, जिसमें अंतर्निहित संरचना दिनांकित है और सोलहवीं शताब्दी में मस्जिद का निर्माण, चार शताब्दियों की एक मध्यवर्ती अवधि है। (i) अंतर्निहित संरचना को तोड़ने का कारण और (ii) क्या पहले से मौजूद संरचना को मस्जिद के निर्माण के लिए ध्वस्त किया गया था, इस पर कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। जमीन का मालिकाना हक तय किए गए कानूनी सिद्धांतों और साक्ष्य मानकों को लागू करने पर तय किया जाना चाहिए।
आगे का रास्ता क्या, 1991 का वर्शिप एक्ट क्या कहता है?
सबसे पहले, रखरखाव का प्रारंभिक मुद्दा, क्या इस तरह का मुकदमा भी दायर किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्णायक रूप से तय किया जाना होगा। हालाँकि, यह मुद्दा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के भविष्य पर निर्भर करता है। पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 और 4 1991 में रामजन्मभूमि आंदोलन के मद्देनजर अधिनियमित की गई थी। यह धाराएं अनिवार्य रूप से घोषणा करती हैं कि किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त, 1947 को था और यह कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के किसी भी पूजा स्थल को किसी अन्य संप्रदाय या धारा में परिवर्तित नहीं करेगा। अयोध्या में उस समय मौजूद विवादित ढांचा इस कानून का एकमात्र अपवाद था। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट शीर्षक मामले के लिए सबूत नहीं है क्योंकि 1991 के अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा स्वतंत्रता की तारीख है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में क्या कहा था?
सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में मौखिक रूप से कहा कि 1991 के अधिनियम के तहत धार्मिक स्थान की प्रकृति का पता लगाना वर्जित नहीं है। लेकिन किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का एक प्रक्रियात्मक साधन के रूप में पता लगाना, आवश्यक रूप से धारा 3 और 4 (अधिनियम के) के प्रावधानों के खिलाफ नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अंतिम दलीलें नहीं सुनी हैं कि क्या 1991 का अधिनियम ऐसी याचिका दायर करने पर भी रोक लगाता है। अब तक, केवल मौखिक टिप्पणियों ने इस तर्क का आधार बनाया है। 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि मामले को एक बड़ी संविधान पीठ को भेजा जा सकता है, लेकिन केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जहां 1991 का कानून अस्तित्व में नहीं है-उदाहरण के लिए, यदि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देता है या यदि संसद इसकी समीक्षा करती है-तो एएसआई रिपोर्ट की प्रासंगिकता में काफी बदलाव आ सकता है। 2019 के अयोध्या फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1991 का कानून संविधान की एक बुनियादी विशेषता थी।
अदालत ने कहा, 'राज्य ने कानून बनाकर संवैधानिक वचन को मजबूत किया है और सभी धर्मों की समानता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया है, जो संविधान के मूलभूत स्वरूप का एक हिस्सा है।' कोर्ट ने आगे कहा कि पूजा स्थल अधिनियम भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने की एक न हटने वाली बाध्यता लागू करता है। यह कानून इसलिए भारतीय राजनीति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा के लिए बनाया गया कानूनी उपकरण है, जो संविधान के मूलभूत स्वरूपों में से एक है। अदालत ने आगे कहा कि गैर-वापसी मूलभूत संवैधानिक सिद्धांतों का एक मूलभूत लक्षण है, जिनमें से धर्मनिरपेक्षता एक प्रमुख घटक है। इस प्रकार, पूजा स्थल अधिनियम एक विधायी हस्तक्षेप है जो हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के एक आवश्यक तत्व के रूप में गैर-वापसी को संरक्षित करता है।"