मध्यप्रदेश

बिजली कंपनी ने चस्‍पा किया संपत्ति कुर्की का नोटिस, बकायादार उपभोक्‍ता ने जमा कराए 2 लाख 62 हजार रूपये

भोपाल.
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भिण्‍ड वृत्‍त अंतर्गत बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से बकाया बिल राशि वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है। संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही के चलते मेन रोड लहार जिला भिण्‍ड के उपभोक्‍ता हरनारायण अग्रवाल द्वारा उनके परिसर पर कुर्की का नोटिस चस्‍पा करते ही बिजली बिल की बकाया राशि 2 लाख 62 हजार 428 रुपये बिजली कंपनी के खाते में तत्‍काल जमा करा दी है।  

मप्र भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 146 के तहत तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्‍डाधिकारी, लहार द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मांग पर बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण उपभोक्‍ता की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई का नोटिस जारी कर उपभोक्‍ता के परिसर पर चस्‍पा किया गया। उपभोक्‍ता हरनारायण अग्रवाल ने बकाया राशि मय आदेशिका फीस के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में जमा कराई है।

बकायादार उपभोक्‍ताओं से बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए बिजली कंपनी द्वारा बिजली बिल बकायादारों के हथियार लाइसेंस के साथ बैंक खाते सीज और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। कलेक्टर के पास लाइसेंस निरस्तीकरण के प्रस्ताव भी भेजे जा रहे हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी बकायादार बिजली उपभोक्‍ताओं से अपील की है वे उनके विरूद्ध होने वाली किसी भी अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए बकाया राशि एवं बिजली बिल समय पर जमा कराएं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button