मध्यप्रदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

भोपाल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बुधवार को निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की जानकारी पेन ड्राइव में प्रदान की गई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सिंह ने बताया कि उप निर्वाचन होने के कारण प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रं.-2 विजयपुर एवं क्रं-156 बुधनी की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन 27 नवम्बर को किया गया। इसी दिन से दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन कराने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक प्रारूप पर दावे-आपत्तियां 12 दिसम्बर तक प्राप्त की जायेंगी। आगामी 30 नवम्बर एवं 8 दिसम्बर 2024 को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कैम्प लगाकर नाम जुड़वाने, हटाने, संशोधन कराने के लिये विशेष अभियान चलाया जाएगा। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर कार्यालयीन समय में बीएलओ उपस्थित रहेंगे। प्राप्त सभी दावे-आपत्तियों का 24 दिसम्बर तक निराकरण किया जाएगा। इसके उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। बैठक में सीईओ सिंह ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे दोनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों के लिये अपने-अपने बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्ति अवश्य कर दें। यदि बीएलए नियुक्त हैं, तो उन्हें और अधिक सक्रिय होने के लिये निर्देशित करें।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुर्रे, विवेक श्रोतिय, भारतीय जनता पार्टी से एस.एस. उप्पल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जे.पी. धनोपिया, आम आदमी पार्टी से सुमित सिंह चौहान एवं बहुजन समाज पार्टी से पूर्णेंद्र अहिरवार उपस्थित रहे।

एक जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने करें आवेदन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के निवासी, जो युवा 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की नि:शुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप और https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका या जानकारी के लिये निर्वाचन हेल्पलाईन के टोल फ्री नं.-1950 में कार्यालयीन समय पर कॉल करके समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

 

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