मध्यप्रदेश

हाई कोर्ट ने आरोपी को राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देने और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने का आदेश दिया

 जबलपुर
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दे दी है. अदालत ने आदेश कहा कि मुकदमे की समाप्ति तक हर महीने आरोपी को दो बार भोपाल पुलिस थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और 'भारत माता की जय' का नारा लगाना होगा.

जस्टिस डीके पालीवाल ने आदेश में कहा कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है.

अदालत ने आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और 'भारत माता की जय' का नारा लगाने का आदेश दिया. आरोपी ​​फैजान को 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई.

आरोपी फैजल उर्फ ​​फैजान को इसी साल 17 मई के दिन भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'भारत मुर्दाबाद' के नारे लगाने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153बी के तहत कार्रवाई की थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पाकिस्तान समर्थक नारा लगाया था, जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के बराबर था और उसका कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक था, इसलिए उसे जमानत न मिले.

बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है. वह इसी देश का नागरिक है. हालांकि, आवेदक के वकील ने निष्पक्ष रूप से  कहा है कि एक वीडियो में आवेदक पाकिस्तान की तारीफ करते हुए और भारत की निंदा करते हुए नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है.

राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. हाई कोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए शर्तों के साथ आरोपी को जमानत दे दी.

 

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