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कांग्रेस विधायक के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और आपराधिक धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई, पुलिस ने दी जानकारी

बेंगलुरु
कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और आपराधिक धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि संजय नगर पुलिस थाने में 34 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। शिकायत में धारवाड़ के विधायक पर पीड़ित को फोन और वीडियो कॉल करने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में विधायक को आरोपी नंबर-एक और उनके करीबी सहयोगी अर्जुन को आरोपी नंबर-दो बनाया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि वह 2022 में विधायक से मिली थी। उसने कुलकर्णी पर उसे वीडियो कॉल करने तथा उसके साथ अश्लील बातचीत करने का आरोप लगाया।

उसने आरोप लगाया कि वह उसे देवनहल्ली में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने कार के अंदर उसके साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न किया। उसने उसे अपना मुंह बंद रखने की धमकी भी दी।

पुलिस के अनुसार, महिला की शिकायत के आधार पर विधायक के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और दुष्कर्म, अपहरण, आपराधिक धमकी, साक्ष्य मिटाना, महिला को चोट पहुंचाना तथा उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

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