छत्तीसगड़

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना में लापरवाही पर हास्पिटल पर 31 लाख का जुर्माना और कुछ का पंजीयन निरस्त

रायपुर।

छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर नियमित कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी के 2 और डोण्डी लोहारा के एक निजी अस्पताल पर कार्रवाई की गई है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी को अस्पतालों के खिलाफ अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने, आई.पी.डी. और आई.सी.यू. पैकेजों का दुरुपयोग करने, योजना के तहत लाभ देने से इनकार करने और अतिरिक्त नगद राशि वसूलने जैसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों के आधार पर अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने या जवाब न देने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है।

हॉस्पिटल पर 31.32 लाख का जुर्माना
राजधानी रायपुर के जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल द्वारा आई.सी.यू. पैकेज के दुरुपयोग के मामले में संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर अस्पताल पर ₹31.32 लाख का जुर्माना लगाया गया है और इसे तीन महीने के लिए योजना से निलंबित किया गया है।

इन अस्पतालों का पंजीयन किया गया रद्द
जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के अलावा रायपुर के एक अन्य निजी अस्पताल और बालोद के डोण्डी लोहारा स्थित समता हॉस्पिटल में अनावश्यक रूप से पैकेज ब्लॉक करने और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने के कारण पंजीयन रद्द कर दिया गया है।

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