मध्यप्रदेश

बाल कल्याण समिति के लिए 5 सदस्यीय टीम के लिए आवेदन आमंत्रित किए

भोपाल
प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय लिए जाने के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। इसके लिए बोर्ड में सदस्यों के 2 पद की पूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें एक पद महिला के लिए आरक्षित है। इसी तरह प्रत्येक ज़िले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों के निराकरण के लिए बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। समिति के लिए 5 सदस्यीय है जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जिनके पास शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण कार्य कलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो अथवा जो बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति हो अथवा विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री प्राप्त हो। समिति के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख़ से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा। समिति का अध्यक्ष सदस्य अधिकतम दो कार्यकाल तक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया

महिला बाल विकास विभाग की वेबसाइट mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यदि आवेदक एक से अधिक ज़िले के लिये आवेदन करता है तो उसके लिए पृथक-पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा एक ही आवेदन फ़ॉर्म में पृथक-पृथक ज़िले के लिए आवेदन किया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ई-मेल से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किए जाएँगे।

आवेदन 24 अक्टूबर 2024 तक आयुक्त महिला बाल विकास संचालनालय, विजयाराजे वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स में कार्यालय समय में जमा अथवा कोरियर/स्पीड पोस्ट से प्रेषित किए जा सकते हैं।

 

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