मध्यप्रदेश

प्रदेश में महिलाएं-लड़कियां गरबा खेलकर जब तक घर नहीं पहुंच जाती, पेट्रोलिंग करती रहेगी पुलिस

भोपाल.
मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने नवरात्र में गरबा स्थल पर महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला अधिकारियों की बैठक में डीजीपी ने कहा कि गरबा स्थल के आसपास विशेष पेट्रोलिंग कराएं। गरबा स्थल पर आवागमन के रास्तों पर ड्रोन कैमरों का उपयोग करें। दुर्गा उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं का सहयोग लें। गरबा स्थल पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई जाए। गरबा समाप्ति के बाद भी तब तक पुलिस पेट्रोलिंग चालू रहे, जब तक की सभी महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित घर न पहुंच जाएं। खुफिया तंत्र सक्रिय रखें। पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा सभी जिलों में महिला अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी।

बार-बार अपराध करने वालों की हिस्ट्रीशीट तैयार होगी

  • डीजीपी ने कहा कि बार-बार अपराध करने वालों की हिस्ट्रीशीट तैयार करें। आदतन अपराधियों पर विशेष नजर रखें। पास्को एक्ट तथा अन्य यौन अपराधों संबंधित फास्ट ट्रेक कोर्ट में चल रहे मामलों के त्वरित निराकरण के लिए फालोअप लें।
  • वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास करें। प्रदेश के सभी स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप जिला प्रशासन के सहयोग से सभी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।
  • सभी स्कूलों के समस्त स्टाफ का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। इसके साथ ही स्कूल परिसर के आसपास के लोगों तथा रास्तों पर भी चौकसी रहे। परिसर और वाहनों में सीसीटीवी कैमरों का चालू रहना सुनिश्चित किया जाए।

ब्लैक स्पॉट चिह्नित करें
डीजीपी ने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जिला प्रशासन, नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके ऐसे क्षेत्र (ब्लैक स्पॉट) चिह्नित करें। बीट प्रणाली को सुदृढ़ कर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करें। नगरीय एवं ग्रामीण निकायों से समन्वय कर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रयास करें। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जाए।

नौकर, किराएदारों का चरित्र सत्यापन कराएं
अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस आमजन से संवाद कायम रखें। हाउसिंग सोसायटी, मल्टी स्टोरी में महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर रहवासियों को संवेदनशील करें। किराएदार, नौकर और अस्थायी कर्मचारी का चरित्र सत्यापन भी अनिवार्य रूप से कराएं।

10 वर्ष लैंगिक अपराधों में लिप्त रहे लोगों की होगी निगरानी
प्रदेश में लैगिंक अपराधों में संलिप्त रहे लोगों के विरुद्ध सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में इस तरह के अपराधों में लिप्त रहे लोगों की जांच एवं निगरानी की जाएगी। एक से अधिक बार इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी निशाने पर रहेंगे। यदि वे अपना क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र कहीं भी निवास कर रहे हैं तो संबंधित पुलिस थाने को जानकारी दी जाए ताकि उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके।

 

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