छत्तीसगढ़-बालोद में छात्राओं से बैड टच और छेड़छाड़ की शिकायत पर प्रिंसिपल सस्पेंड
बालोद.
बालोद जिले के गुरूर विकासखंड में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ एवं अशोभनिय व्यवहार करने एवं गलत नीयत से शरीर को स्पर्श करने वाले प्रधान पाठक को संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक बंसी राम साहू की विभिन्न मामलों में शिकायत की गई थी, जिसको लेकर जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में सारा मामला सही पाया गया था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
कांशीराम साहू, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिटौद, वि.ख. गुरूर जिला बालोद के खिलाफ अध्ययरत छात्राओं के साथ छेड़छाड़ एवं अशोभनीय व्यवहार करने, गलत ढंग से शरीर को स्पर्श करने, अपशब्द कहने, अध्यापन कार्य में रूची नहीं लेने तथा नियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं होने की शिकायत की गई थी। जिस शिकायत की जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी गुरूर ललित चंद्राकर के द्वारा की गई है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में शिकायत सही पाई गई है, जिस पर यह कार्रवाई की गई है।
ड्यूटी के बाद अधिकारी हो जाते हैं विभाग से दूर
जिला प्रशासन के आला अधिकारी जिसमें कलेक्टर सीईओ एसडीएम रात में भी अपना नंबर चालू रखते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का आपातकालीन कभी भी आ सकता है लेकिन विभाग के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ड्यूटी के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते नजर आते हैं। पूरे मामले में जांचकर्ता बीईओ गुरुर ललित चंद्राकर से बात करने की कोशिश की गई पर उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं करते हुए मोबाइल बंद कर दिया गया। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी का फोन भी नेटवर्क से बाहर बताया और भी शिक्षा विभाग के किसी बड़े अधिकारी से बात नहीं हो पाई। आपको बता दें कि बीइओ ललित चंद्राकर लंबे समय से वहां बने हुए हैं। कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये हमेशा विवादों में रहते हैं। इनके द्वारा शिक्षकों के कई काम अटकाए जाते हैं। वहीं, कुछ महीने पहले स्वास्थ्य अवकाश लेकर घूमने गए शिक्षकों को बचाए जाने का मामला भी सामने आया था। मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद गोवा घूमने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई हुई।
इन नियमों के तहत सस्पेंड
प्रधान पाठक का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में बताया गया है जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत् श्री कांशीराम साहू, प्रधान पाठक, को निलंबित किया गया कांशीराम साहू, प्रधान पाठक निलंबन के समय विकास खंड शिक्षा अधिकारी छुईखदान, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंण्डई, में पदस्थ रहेंगे।