मध्यप्रदेश

आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से कई बार उसके साथ संबंध बनाए, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

इंदौर
शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को जिला न्यायालय ने तीन अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ था जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसके माता-पिता उसे डाॅक्टर के पास लेकर पहुंचे। प्रकरण में पीड़िता अपने बयान से पलट गई थी बावजूद इसके न्यायालय ने विज्ञानी साक्ष्य के आधार पर उक्त सजा सुनाई।

यह है पूरा केस
मामला विजय नगर पुलिस थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की थी कि फरवरी 2021 के एक दिन पुराना परिचित आरोपित रामदास उर्फ अंकित उसे रास्ते में मिला और घुमाने के नाम पर उसे देवास ले गया। बाद में जब उसके माता-पिता घर पर नहीं थे, आरोपित वहां आया और उसके साथ संबंध बनाए। दुष्कर्मी ने पीड़िता से कहा था कि वह उसे अच्छी लगती है और वह उसके साथ शादी करना चाहता है। उसने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ संबंध बनाए।

डॉक्‍टर के पास ले गए माता-पिता
कुछ दिनों से पीड़िता की तबीयत बिगड़ी तो उसके माता-पिता उसे डाॅक्टर के पास लेकर गए। वहां पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ पुलिस में शिकायत की।

तीन धाराओं में दी सजा
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए दुष्कर्मी रामदास उर्फ अंकित निवासी इंदौर को तीन अलग-अलग धाराओं में पृथक-पृथक तिहरा आजीवन कारावास और 3500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने की।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button