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आरोपी बिभव कुमार को पिटाई कांड में मिला झटका, अब HC से याचिका खारिज, कहा, गिरफ्तारी गलत नहीं

नई दिल्ली
स्वाति मालीवाल को पीटने के आरोपी बिभव कुमार को लगातार दूसरे दिन अदालत से झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। बिभव को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने कहा, 'याचिका खारिज की जाती है।' बिभव कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। एक दिन पहले ही बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास में 13 मई को बिभव ने उन्हें पीटा था। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

कुमार के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दलील दी कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसी दिन बिभव ने अपनी मर्जी से जांच में शामिल होने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था। पुलिस ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुमार को 'जल्दबाजी में' गिरफ्तार नहीं किया गया था और इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 जुलाई को कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के तहत, आपराधिक धमकी, साक्ष्य नष्ट करने तथा गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पहले निचली अदालत और फिर उच्च न्यायालय ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

 

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