छत्तीसगड़

छत्तीसगढ़-दुर्ग में गांजा तस्करों को विशेष न्यायालय ने सुनाई 18 साल की जेल

दुर्ग.

जिला विशेष न्यायालय ने गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सजा और जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 18-18 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। यह सजा एनडीपीएस की विशेष न्यायालय को न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने आदेश की है। पूरा मामला 20 जुलाई 2023 को कुम्हारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गांजे की खेप ले जाई जा रही है।

मुखबिर से सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ के रास्ते ओडिसा बलांगिर से नागपुर की ओर बड़ी मात्रा में गांजे की खेप ले जाई जा रही है। जिसके बाद एंट्री क्राइम एंड साइबर यूनिट और कुम्हारी थाना पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा के पास घेराबंदी गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की टाटा मांजा कार नंबर CG07 AK4194 को तलाशी लेने पर डिग्गी में दो प्लास्टिक की बोरी में 50 किलो गांजा जब्त किया था। जिसकी अनुमानित कीमत 17 लाख 80 हजार आंकी गई है। पकड़े गए आरोपी में गुड्डू यादव निवासी जिला बारन राजस्थान और अकलेश लोधी निवासी जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी केशव राम कोसले ने अपनी टीम के साथ गांजा तस्करों के खिलाफ विवेचना कर न्यायालय में पेश किया गया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button