मध्यप्रदेश

जन्म मृत्यु पंजीयन नवीन पोर्टल के संबंध में अनूपपुर एवं कोतमा जनपद मे आयोजित हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण

 अनूपपुर
जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं सीआरएस रिवैंपड पोर्टल विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण जनपद पंचायत अनूपपुर व जनपद पंचायत कोतमा स्थित सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जनगणना कार्य निदेशालय से मिलन कुमार गुप्ता, सांख्यिकी अन्वेषक( मास्टर ट्रेनर) एवं जिला योजना सांख्यिकी कार्यालय से डीपी कबीरपंथी सहायक सांख्यिकी अधिकारी और अभिषेक आनंद अन्वेषक, अनूपपुर द्वारा जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में जनपद क्षेत्र अंतर्गत उप रजिस्ट्रार (जन्म- मृत्यु ) ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक मौजूद रहे।

प्रशिक्षण में बताया गया की अधिनियम लागू होने वाली दिनांक 11 अगस्त 2023 के बाद जन्म लिए बच्चों का ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जो बच्चे से संबंधित बनाए जाने वाले अन्य दस्तावेज जैसे आधार, पैन, स्कूल में प्रवेश, मतदाता सूची का अद्यतन, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु एक आवश्यक प्रमाण पत्र होगा। प्रशिक्षण में बताया गया की आवेदक द्वारा ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर प्रदान किए जाने पर जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र ईमेल आईडी में मेल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया की जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु घटित घटना का स्थान महत्वपूर्ण होता है । यदि घटना शासकीय चिकित्सालय या  स्वास्थ्य केंद्रों में घटित होती है

तो आमजन प्रमाण पत्र स्वास्थ्य केंद्रों से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त यदि घटना ग्रामीण निकाय क्षेत्र अंतर्गत होती है तो उसका पंजीयन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए हैं की वह अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत घटित जन्म मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण 21 दिवस के अंदर आमजन को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी। आमजन अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत घटित जन्म- मृत्यु की घटनाओं की अविलंब सूचना ग्राम पंचायत सचिव को देकर पंजीकरण करावें एवं वर्ष 2015 के पूर्व के ग्राम पंचायत से जारी ऑफलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिव को देकर ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

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