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अरविंद केजरीवाल को HC से फिर झटका, 15 जुलाई तक जेल में ही रहना पड़ेगा

नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई इसलिए टाल दी क्योंकि एजेंसी ने कहा कि उसे कल देर रात केजरीवाल का जवाब मिला है। केजरीवाल के वकीलों ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि कल दोपहर 1 बजे जवाब दिया गया था। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के वकीलों ने उन्हें रात 11 बजे अपने जवाब की कॉपी सौंपी। राजू ने कहा कि वह जवाब पर रिजाइंडर (प्रत्युत्तर) दाखिल करना चाहते हैं।

वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दावे को चुनौती दी और कहा कि उन्होंने कल दोपहर 1 बजे जांच अधिकारी को जवाब की कॉपी सौंप दी थी। सिंघवी ने कहा कि मामले में बहुत ज्यादा अरजेंसी है और वह काउंटर जवाब देने के लिए तैयार हैं और बिना जवाब के ही मामले पर बहस करेंगे। हालांकि, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ईडी केजरीवाल के जवाब पर अपना जवाब (रिजाइंडर) दाखिल करने का हकदार है।

इससे पहले मंगलवार को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी द्वारा उन्हें दी गई जमानत के खिलाफ दायर याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की धारणाओं और कपोल कल्पना के आधार पर जमानत के आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले में कथित अनियमितताओं के चलते तिहाड़ जेल में बंद हैं। 20 जून को निचली अदालत ने प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि ईडी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनैती दी। कोर्ट ने 24 घंटे से भी कम समय बाद, 21 जून को इसपर रोक लगा दी।

 

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