छत्तीसगड़

कोरिया जिले के कटकोना कॉलरी के खदान में हुई कॉपर केबल की चोरी के चार आरोपी गिरफ्तार

कोरिया

09 मार्च  को प्राथी राम कुमार  सूर्यवंशी पिता स्व. धर्मजीत सूर्यवंशी उम्र 55 वर्ष निवासी एकटकोना कॉलिरी, पटना ने थाना व में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कटकोना के जंगल में स्थित खदान नम्बर 03 हुए एवं 04 में दिनांक 02 मार्च एवं 2024 को अज्ञात लोगो द्वारा से खदान के विद्युत पावर स्टेशन के क्यों अन्दर ट्रांसफर में लगे कॉपर केबल को चोरी करने से उद्देश्य से मुझे एवं मेरे गॉर्ड साथी की पावर सप्लाई में लगे जमफर को काटने के लिए बोले, हमारे द्वारा इन्कार करने पर मेरे और मेरे गॉर्ड साथी को डंडे से मारकर एक कमरे में बंद कर दिए एवं स्वयं के द्वारा पावर सप्लाई काटकर सब स्टेशन के अन्दर लगे ट्रांसफार्मर के कॉपर केबल लगभग 40 मीटर चोरी कर ले गए है। उक्त चोरी की रिपोर्ट पर थाना पटना में अपराध क्रमांक 56/2024 धारा 458 एवं 380 भादवि का अपराध पंजीकृत कर
विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान माना की टीम द्वारा चोरी की निरंतर पतासाजी की जा रही थी, जिस पर दिनांक 02 जुलाई को मुखबीर से सूचना मिली की चोरी द्वारा चोरी किये गए सामग्री को बेचने की तैयारी कर रहे है एवं मोटर सायकल से चौरी की हुई सामग्री को अपने निवास स्थान से लेकर चरचा की और जाने वाले है। जिसकी सूचना के आधार पर कोरिया पुलिस की टीम द्वारा चोरो के निवास स्थान पूटा तुम्मीवारी बसोरपारा से चारों आरोपियों कुंवर सिंह बसोर, करन बसौर, मुकेश कुमार एवं मुकेश बसौर को गिरफ्तार किया गया एवं चोरी की गई कुछ सामग्री भी उनके घर से बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि कटकोना
कॉलिरी में कॉपर केवल चौरी
करने के उद्देश्य से कटकोना खदान में गए हुए थे, जहाँ गार्ड के द्वारा पावर कनेक्शन काटने से मना किया गया था। जिसके कारण हमने उन्हें डंडे से मारकर कमरे में बंद कर दिया और फिर खुद से पावर कनेक्शन को काटकर कॉपर केबल की चोरी किये है। हिरासत में लेने के पश्चात चारों आरोपियों ने उक्त चोरी को स्वयं के द्वारा घटित करना स्वीकार किया है। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन में बताया कि चोरी हुई सामग्री कॉपर केवल के ऊपर पर के हिस्सी को जंगल में जलाकर उसके अंदर के कॉपर को छोटे-छोटे हिस्से में काट कर बेचने जाते थे। प्रकरण में आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल वारंट बनने पर
जेल दाखिल किया गया।

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