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राजस्थान-दौसा में भारतीय न्याय संहिता का पहला मामला दर्ज

दौसा.

भारत सरकार द्वारा कल लागू किए गए बदलाव के बाद दिल्ली निवासी एक महिला ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कराया। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद दौसा जिले का पहला मामला लालसोट में दर्ज किया गया। दौसा जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने बताया कि लालसोट थाने में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दौसा जिले की पहली रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें दिल्ली निवासी एक विधवा महिला ने कल दोपहर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कराया है, जो कि बीएनएस लागू होने के बाद दौसा जिले का पहला मामला है।

जिले के लालसोट थाने में शिकायत लेकर पहुंची महिला की शिकायत को भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 115/2, 126/2, 303/2, 74 और 351/2 के तहत दर्ज किया गया। उधर आज से देश मे भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लागू हो गई हैं, जिसके चलते धाराएं बदलने के साथ देश में नए कानून लागू कर दिए गए हैं। दौसा जिला सहित देश में बीती रात 12 बजे बाद यानी 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो चुके हैं। अब भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है, जिसके चलते लागू हुए नए कानून के तहत दौसा का पहला मामला जिले के लालसोट थाने में दर्ज हुआ है। लालसोट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि दिल्ली से लालसोट अपने ससुराल आई एक विधवा महिला ने मामला दर्ज कराया है, जिसके चलते उसने अपने दो देवर और देवरानी पर उसके साथ मारपीट करने और घर से सामान बाहर फेंकने सहित छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है।

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