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जोर का झटका : केजरीवाल की जमानत हाईकोर्ट ने की रद्द

नई दिल्ली

शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है.

ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं.

इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है, जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नही है.

दरअसल केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.

बता दें कि इस मामले पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ सुनवाई कर रही है. ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया.

ASG राजू ने कहा कि हमें लिखित में प्रस्तुतियां पेश करने के लिए समय नहीं दिया गया. यह बिल्कुल भी उचित नहीं है. ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया है. एएसजी राजू ने कहा कि हमारा मामला काफी मजबूत है. उन्होंने सिंघवी की मौजूदगी का विरोध किया.

इससे पहले ईडी के वकील ने आज ही हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी. ईड की तरफ से ASG राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट मे मौजूद रहे. दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे.

केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली है. इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है. अब अब संभव है सीबीआई अपना दांव चले. हलांकि इस मामले के बाकी दूसरे आरोपियों को भी ईडी मामले मे निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है. उधर, ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को वो दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगा.

 

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