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Supreme Court से केजरीवाल को झटका, जमानत की याचिका खारिज, तो ट्रायल कोर्टपहुंचे

नई दिल्ली
 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में नियमित जमानत याचिका के साथ ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) का रुख किया है. इसपर स्पेशल जज कावेरी बावेजा गुरुवार दोपहर दो बजे जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी. इससे पहले उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने मामले पर तुरंत विचार करने की अपील की थी. हालांकि मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया था.

दरअसल 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. साथ ही कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी थी. याचिका में कहा गया है कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका पीईटी-सीटी स्कैन किया जाना है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं. नि:संदेह उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी.

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