मध्यप्रदेश

राज्य शासन ने कृषकों के लिए अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 31 मई तक बढ़ाई

सीहोर
राज्य शासन ने केवल उपार्जन से संबंधित कृषकों के लिए खरीद 2023 सीजन में वितरित किए गए अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि बढ़ाकर 31 मई 2024 नियत की है। पहले यह तिथि 30 अप्रैल निर्धारित थी।सरकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना निरन्तरता के संबंध में भी निर्देश जारी किये गये हैं। योजनान्तर्गत खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि (डयू डेट) 28 मार्च, 2024 को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2024 करने के आदेश सहकारिता विभाग ने प्रसारित किये हैं।

किसानों को उपार्जित फसल की देय राशि प्राप्त होने में तकनीकी आदि कारणों से विलंब को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि केवल ऐसे कृषकों जिनके द्वारा निर्धारित डयू डेट 30 अप्रैल, 2024 तक समर्थन मूल्य पर अपने विभिन्न फसलों जैसे – गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि का विक्रय किया गया है एवं उन्हें उनके उपज विक्रय की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है तथा उपार्जन की निर्धारित अंतिम तिथि तक उक्त फसलों का विक्रय करने वाले शेष किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजनान्तर्गत खरीफ 2023 सीजन की निर्धारित डयू डेट 30 अप्रैल, 2024 को बढ़ाकर 31 मई, 2024 किया जायेगा।

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