मध्यप्रदेश

मप्र में उप लोकायुक्त के पद पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद नियुक्ति होगी

भोपाल
मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद अब उप लोकायुक्त के पद पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद नियुक्ति होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने उप लोकायुक्त सहित अन्य रिक्त पदों के संबंध में लोकायुक्त संगठन से जानकारी मांगी थी, जो संगठन की ओर से भेज दी गई है। विधानसभा चुनाव के बाद इस वर्ष मार्च में ही लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की नियुक्ति गई है।

संगठन में अब उप लोकायुक्त का एक रिक्त पद भरा जाना है। इसके अलावा सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति भी आचार संहिता हटने के बाद होगी। प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त सहित आयुक्त के कुल 10 पद स्वीकृत हैं। सितंबर, 2023 में केवल तीन पद भरे गए थे, जो मार्च 2024 में रिक्त हो गए। बता दें, विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण पिछले वर्ष सूचना आयुक्तों की नियुक्ति टल गई थी। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण नियुक्तियां प्रभावित हो रही हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि चार जून के बाद सामान्य प्रशासन विभाग नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा।
 
सूचना आयोग में 10 हजार से अधिक अपील व शिकायतें लंबित
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की कमी के चलते राज्य सूचना आयोग में 10 हजार से अधिक अपील व शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं। मार्च, 2024 में राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आयोग का काम ठप हो गया है। अप्रैल माह में राज्य शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह ने हाई कोर्ट को अवगत कराया था कि सरकार द्वारा सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सरकार को 185 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से आवेदन बुलाए हैं।

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