उत्तर प्रदेश

मतदान वाले जिलों में आज शाम से शराब, भांग आदि की दुकानें, बिक्री रहेगी प्रतिबंधित

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लोकसभा के पांचवें चरण में यूपी के 21 जिलों में 14 लोकसभा सीटों पर 20 मई को चुनाव होगा। मतदान से 48 घंटे पूर्व यानी शनिवार की शाम छह बजे से चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसके साथ ही चुनाव होने वाले जिलों में शनिवार की शाम छह बजे से 20 मई को मतदान खत्म होने तक शराब, भांग आदि की दुकानें, बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि 18 मई की शाम छह बजे के बाद किसी तरह की रैली, रोड शो की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी केवल घर-घर जा कर लोगों से अपील कर सकते हैं। साथ ही लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी रोक लग जाएगी। जिन प्रत्याशियों ने वाहनों की जो अनुमति ली थी वह तय समय सीमा के बाद समाप्त मानी जाएगी। मतदान के दिन के लिए प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं के लिए अलग से लाल रंग का वाहन पास जारी किया जाएगा।

डीएम ने कहा है कि जो लोग जनपद के निवासी नहीं हैं या लखनऊ के मतदाता नहीं हैं वे शनिवार की शाम छह बजे के बाद 48 घंटे के लिए जिला छोड़ कर चले जाएं। अखिरी 48 घंटों के दौरान जिले के सभी होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस की सघन तलाशी कराई जाएगी। सभी कम्युनिटी हाल, विवाह मंडप और समुदायिक केन्द्रों आदि पर शादी विवाह के अलावा कोई सामूहिक भोज या खाने पीने की चीज़ें बांटने सम्बंधित आयोजन नहीं किए जाएंगे। यदि संज्ञान में ऐसी कोई घटना आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवधि में उड़न दस्ते और एसएसटी की टीमें वाहनों की सघन तलाशी लेंगी। यदि 50 हजार रुपये से ऊपर की नगदी बिना प्रमाण के कोई ले जाता मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

बल्क एसएमएस और कॉल पर रोक
शनिवार की शाम छह बजे से मतदान खत्म होने तक कोई भी बल्क कॉल या एसएमएस नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी पार्टी के प्रत्याशी या कार्यकर्ता की ओर से बूथ की दीवारों पर चुनाव प्रचार सामग्री चिपकाई जाती है, या लिखा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

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