अभिनेता जैकी श्रॉफ की बिना उनकी इजाजत उनके नाम, तस्वीर, आवाज और ‘भिड़ू’ का इस्तेमाल ना करें, HC में याचिका
मुंबई
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ का एक डायलॉग काफी मशहूर है। वो डायलॉग है 'भिड़ू'। जैकी श्रॉफ अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कई बार सार्वजनिक जगहों पर भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जैकी श्रॉफ इसके खिलाफ अदालत पहुंच गए हैं। अभिनेता ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जैकी श्रॉफ ने अपनी याचिका में अदालत से गुहार लगाई है कि उनके निजी और पब्लिसिटी अधिकारों की रक्षा की जाए। याचिका में कहा गया है कि अदालत इस बात का निर्देश दे कि बिना उनकी इजाजत उनके नाम, तस्वीर, आवाज और उनके चर्चित शब्द 'भिड़ू' का इस्तेमाल ना किया जाए।
जैकी श्रॉफ ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है कि अदालत इस बात का निर्देश दे कि सोशल मीडिया चैनल, आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस App समेत अन्य प्लेटफॉर्म उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज, तस्वीर और उनसे जुड़ी अन्य चीजों का इस्तेमाल ना करें। अदालत में जस्टिस संजीव नरूला ने इस याचिका पर सुनवाई की है और इसके साथ ही उन्होंने बचाव पक्ष को नोटिस भी जारी किया है। इसी के साथ अदालत ने यह भी कहा कि पूरे मामले में 15 मई को सुनवाई की जाएगी।
जैकी और जग्गू दादा का ना हो इस्तेमाल
अदालत में जैकी श्रॉफ की तरफ से मौजूद एडवोकेट प्रवीण आनंद ने अदालत से कहा कि कुछ मामलों में अप्रिय मीम्स में उनकी तस्वीर या आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत को बताया गया कि कुछ मामलों में जैकी श्रॉफ के पात्र का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी में भी किया जा रहा है। अपनी याचिका में जैकी श्रॉफ ने अदालत से गुहार लगाई है कि उनके नाम जैकी श्रॉफ के अलावा उन्हें जैकी, जग्गू दादा और भिड़ू भी कहा जाता है। लिहाजा इन सभी नामों का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना किया जाए।
जैकी श्रॉफ ने अपनी याचिका में गूगल के मालिकाना हक वाली Tenor, जीआईएफ मेकिंग कंपनी Giphy, AI प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया है। बॉलीवुड अभिनेता ने कहा है कि उनकी आवाज, तस्वीर या नाम के इस्तेमाल से उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचा है।